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Mukhyamantri Kishori Swasthya Yojana 2026 : बिहार किशोरी स्वास्थ्य योजना 2026

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Mukhyamantri Kishori Swasthya Yojana 2026: मुख्यमंत्री किशोरी स्वास्थ्य कार्यक्रम योजना बिहार सरकार द्वारा वर्ष 2018 में शुरू की गई एक महत्वपूर्ण कल्याणकारी योजना है, जिसका उद्देश्य सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत किशोरियों को मासिक धर्म (पीरियड्स) के दौरान स्वच्छता अपनाने के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है। इस योजना का संचालन महिला विकास निगम, बिहार द्वारा किया जाता है।

इसके अंतर्गत राज्य के सरकारी विद्यालयों में कक्षा 7वीं से 12वीं तक पढ़ने वाली पात्र छात्राओं के बैंक खाते में प्रतिवर्ष ₹300 की राशि डीबीटी (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से भेजी जाती है। इस आर्थिक सहायता का मुख्य उद्देश्य छात्राओं को सैनिटरी नैपकिन खरीदने के लिए प्रोत्साहित करना है, जिससे वे माहवारी के दौरान अस्वच्छ कपड़ों के उपयोग से होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं से बच सकें।

यह योजना केवल बिहार की मूल निवासी उन छात्राओं के लिए लागू है जो सरकारी विद्यालयों में नियमित रूप से अध्ययन कर रही हैं। योजना का लाभ लेने के लिए छात्रा के पास आधार कार्ड, बैंक खाता, निवास प्रमाण पत्र तथा अन्य आवश्यक दस्तावेज होना आवश्यक है। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑफलाइन है, जिसमें छात्रा अपने विद्यालय से आवेदन पत्र प्राप्त कर उसे आवश्यक दस्तावेजों के साथ भरकर विद्यालय में जमा करती है।

Mukhyamantri Kishori Swasthya Yojana 2026

Mukhyamantri Kishori Swasthya Yojana 2026 Notification Out
Scheme Name CM Kishori Swasthya Karyakram Yojana
Launched By Government of Bihar
Objective To encourage the use of sanitary napkins among school-going adolescent girls and promote menstrual hygiene.
Financial Assistance ₹300 per year through Direct Benefit Transfer (DBT)
Benefit Transfer Mode Direct Benefit Transfer (DBT) to the beneficiary’s bank account
Application Mode   Offline
Eligibility Bihar domicile girls studying in Government Schools (Class VII to XII)

Mukhyamantri Kishori Swasthya Yojana 2026

मुख्यमंत्री किशोरी स्वास्थ्य कार्यक्रम योजना का मुख्य उद्देश्य

मुख्यमंत्री किशोरी स्वास्थ्य कार्यक्रम योजना का मुख्य उद्देश्य बिहार राज्य की सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाली किशोरियों को मासिक धर्म (Menstrual Hygiene) के प्रति जागरूक बनाना तथा उन्हें स्वच्छ एवं सुरक्षित सैनिटरी नैपकिन के उपयोग के लिए प्रोत्साहित करना है।

कई ग्रामीण एवं आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बालिकाएं आर्थिक तंगी के कारण सैनिटरी पैड का उपयोग नहीं कर पाती हैं, जिससे उन्हें संक्रमण और अन्य स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार इस योजना के माध्यम से पात्र छात्राओं के बैंक खाते में प्रतिवर्ष ₹300 की आर्थिक सहायता डीबीटी (DBT) के माध्यम से प्रदान करती है।

पात्रता (Eligibility)
पात्रता विवरण
राज्य आवेदिका बिहार की स्थायी निवासी होनी चाहिए।
विद्यालय सरकारी विद्यालय में अध्ययनरत होना अनिवार्य है।
कक्षा छात्रा कक्षा 7वीं से 12वीं तक पढ़ रही हो।
बैंक खाता छात्रा के नाम से बैंक खाता होना चाहिए ताकि DBT के माध्यम से राशि भेजी जा सके।
आधार आधार कार्ड उपलब्ध होना चाहिए।
अन्य विद्यालय एवं संबंधित विभाग द्वारा निर्धारित अन्य शर्तों का पालन करना होगा।

महत्वपूर्ण: DBT (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से राशि सीधे छात्रा के बैंक खाते में भेजी जाएगी।

Benefits 

Benefit

Details

Financial Assistance

₹300 Per Year

Payment Mode

Direct Benefit Transfer (DBT)

Beneficiaries

Government School Girls (Class VII to XII)

Purpose

Purchase of Sanitary Napkins

Health Benefit

Promotes Menstrual Hygiene & Better Health

Additional Benefit

Encourages Regular School Attendance

Selection Process
Stage Process
Step 1  Submission of Offline Application Form
Step 2 Verification by School Authorities
Step 3  Verification by Concerned Department
Step 4 Approval of Eligible Beneficiaries
Step 5 DBT Transfer to Beneficiary’s Bank Account
How to Apply For Mukhyamantri Kishori Swasthya Karyakram Yojana 2026

स्टेप

विवरण

स्टेप 1

सबसे पहले अपनी सरकारी स्कूल में जाकर मुख्यमंत्री किशोरी स्वास्थ्य कार्यक्रम योजना का आवेदन फॉर्म प्राप्त करें।

स्टेप 2

आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी व्यक्तिगत एवं शैक्षणिक जानकारी सही-सही भरें।

स्टेप 3

आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, विद्यालय प्रमाण पत्र एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों की फोटो कॉपी आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें।

स्टेप 4

सभी जानकारी की जांच करने के बाद आवेदन फॉर्म अपने विद्यालय में जमा कर दें।

स्टेप 5

विद्यालय द्वारा आवेदन का सत्यापन कर संबंधित विभाग को भेजा जाएगा।

स्टेप 6

विभाग द्वारा पात्रता की जांच पूरी होने के बाद आवेदन स्वीकृत किया जाएगा।

स्टेप 7

आवेदन स्वीकृत होने पर योजना की ₹300 की सहायता राशि सीधे छात्रा के बैंक खाते में DBT के माध्यम से भेज दी जाएगी।

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FAQs : Mukhyamantri Kishori Swasthya Karyakram Yojana 2026

Q1. मुख्यमंत्री किशोरी स्वास्थ्य कार्यक्रम योजना क्या है?

उत्तर: यह बिहार सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसके तहत सरकारी विद्यालयों में कक्षा 7वीं से 12वीं तक पढ़ने वाली छात्राओं को सैनिटरी नैपकिन खरीदने के लिए प्रतिवर्ष ₹300 की आर्थिक सहायता DBT के माध्यम से दी जाती है। इसका उद्देश्य किशोरियों के स्वास्थ्य और मासिक धर्म स्वच्छता को बढ़ावा देना है।

Q2. Mukhyamantri Kishori Swasthya Karyakram Yojana 2026 का लाभ किन छात्राओं को मिलेगा?

उत्तर: बिहार की स्थायी निवासी वे छात्राएं जो सरकारी विद्यालयों में कक्षा 7वीं से 12वीं तक पढ़ रही हैं, इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकती हैं। पात्रता की पुष्टि संबंधित विद्यालय एवं विभाग द्वारा की जाती है।

Q3. मुख्यमंत्री किशोरी स्वास्थ्य कार्यक्रम योजना में कितनी राशि मिलती है?

उत्तर: योजना के अंतर्गत प्रत्येक पात्र छात्रा को प्रतिवर्ष ₹300 की आर्थिक सहायता सीधे उसके बैंक खाते में DBT के माध्यम से भेजी जाती है।

Q4. Mukhyamantri Kishori Swasthya Karyakram Yojana 2026 के लिए आवेदन कैसे करें?

उत्तर: आवेदन पूरी तरह ऑफलाइन है। छात्रा अपने विद्यालय से आवेदन पत्र प्राप्त कर उसे भरकर आवश्यक दस्तावेजों के साथ विद्यालय में जमा करेगी। सत्यापन के बाद पात्र छात्राओं को योजना का लाभ दिया जाएगा।

Q5. Mukhyamantri Kishori Swasthya Karyakram Yojana 2026 का पैसा किस माध्यम से मिलता है?

उत्तर: योजना की सहायता राशि Direct Benefit Transfer (DBT) के माध्यम से सीधे लाभार्थी छात्रा के बैंक खाते में भेजी जाती है।

Q6. आवेदन के लिए कौन-कौन से दस्तावेज आवश्यक हैं?

उत्तर: आवेदन के समय आधार कार्ड, बिहार निवास प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, विद्यालय से संबंधित प्रमाण, पासपोर्ट साइज फोटो और अन्य आवश्यक दस्तावेज जमा करने होते हैं।

Q7. क्या निजी विद्यालय की छात्राएं इस योजना का लाभ ले सकती हैं?

उत्तर: नहीं। यह योजना केवल बिहार के सरकारी विद्यालयों में कक्षा 7वीं से 12वीं तक अध्ययनरत पात्र छात्राओं के लिए लागू है।

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